Friday 11 April 2014

INDIAN CONSTITUTION

Indian constitution :

राष्ट्रपति *

1.भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है ? 
राष्ट्रपति

2.भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे) ।

3.दो बार उपराष्ट्रपति तथा एक बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है ?
डॉ. एस राधाकृष्णन

4.किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी ?
वी.वी. गिरी

5.उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए ?
नीलम संजीव रेड्डी

6.भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम ?
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल

7.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है ?
अनुच्छेद 52
note
________________________________________
भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रपति का पद सबसे सम्मानित और गरिमापूर्ण है । राष्ट्रपति ही राष्ट्र का अध्यक्ष होता है ।

8.भारत का प्रथम नागिरक किसे कहा जाता है ?
राष्ट्रपति

9.भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है ?
राष्ट्रपति

10.भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए ?
संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह-
1. भारत का नागिरक हो ।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो ।
4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो ।

11.राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक-मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं ?
50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक

12.राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन-मंडल का सदस्य कौन होता है ?
राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य ।

13.नई व्यवस्था के तहत किन केंद्रशासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है ?
दिल्ली और पुडुचेरी

14.कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है ?
जितनी बार निर्वाचित हो सके ।

15.भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है ?
अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली । कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है ।

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया गया है । सांसदों का अलग मत मूल्य निर्धारित किया गया है ।

विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य= राज्य की कुल जनसंख्या ÷ 1000
विधायकों की कुल संख्या
सांसदों का मत मूल्य = विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग ÷1000
संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या


16.राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है ?
पांच वर्ष

17.राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है ?
दो लाख रुपए ( आयकर से मुक्त)
Note
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राष्ट्रपति को मासिक वेतन के अलावे नि:शुल्क आवास, संसद द्वारा स्वीकृत भत्ते भी मिलते हैं ।

18.सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है ?
नौ लाख रुपए

19.क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं ?
नहीं

20.राष्ट्रपति अपना त्याग-पत्र किसे सौंपते हैं ?
उपराष्ट्रपति

21.भारत के राष्ट्रपति के पास कौन-सी विधायी शक्ति होती है ?
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता ।

22.लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है ?
राष्ट्रपति

23.संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है ?
राष्ट्रपति । वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है । संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है ।

24.किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है ?
राष्ट्रपति

25.संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी हैं ?
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ।

26.संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ?
अनुच्छेद 123

27.मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है ?
अनुच्छेद 72

28.किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है ?
धन विधेयक

29.संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है ।
अनुच्छेद 143

30.भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो (निषेधाधिकार) शक्तियां प्राप्त हैं ?
राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की वीटो शक्तियां हैं-

I. आत्यंतिक वीटो (Absolute veto)- इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है यानी वो अनुमति नहीं दे सकता है ।
II. निलंबनकारी वीटो (Suspension veto)- इसके तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है ।
III. जेबी वीटो (Pocket veto)- इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए सुरक्षित रख सकता है । उदाहरण- विवादस्पद भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में तात्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया ।

31.भारत में किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था ?
ज्ञानी जैलसिंह (विवादस्पद भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में)

32.राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य क्या हैं ?
नियुक्ति संबंधी अधिकार-

राष्ट्रपति निम्न को नियुक्त करता है- भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, सर्वोच्च न्यायलय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्याधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, भारत के महान्यायवादी , अंतर्राज्यीय परिषद् के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों को ।

विधायी शक्तियां-

I. धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पहले सहमति जरूरी है ।
II. संसद सत्र शुरू करने, समापन करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार ।
III. संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून लागू नहीं बन सकता ।
IV. नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक पर सहमति लेना जरूरी

• संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार- राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व कराने के लिए उस समुदाय के दो व्यक्तियों को लोससभा सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है । इसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, खेल, पत्रकारिता, विज्ञान तथा समाजिक कामों में अनुभवी-दक्ष लोगों को नामांकित कर सकता है । करीब 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामजद कर सकता है ।

• अध्यादेश जारी करने की शक्ति- अनुच्छेद 123 के तहत संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ।
• सैन्य शक्ति- सैन्य बलों का सप्रीम पॉवर राष्ट्रपति में सम्मिलित है । लेकिन इसका इस्तेमाल विधि द्वारा नियमित होता है ।

• राजनैतिक शक्ति- दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है । राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है ।

• क्षमादान की शक्ति- संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए किसी व्यक्ति के दंड को माफ करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है । इसमें मृत्युदंड भी शामिल है ।

• राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां- संविधान के भाग- 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं ।
अनुच्छेद 352- युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल लागू करे ।
अनुच्छेद 356- यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया है तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) की घोषणा कर सकता है ।

अनुच्छेद 360- आर्थिक संकट की स्थिति में ।
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